13 August 2026

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शातिर गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल

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आगामी स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून के निर्देशों के क्रम में जनपद भर में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है।

 

इसी क्रम में दिनांक 12/13 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा दरू चौक पर चेकिंग की जा रही थी। तभी गोरखपुर चौक की ओर से आती हुई एक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया। बाइक सवार दोनों संदिग्ध वाहन रोक कर भागने लगे और चाय बागान की ओर मुड़ गए।

पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर पीतांबरपुर-बनियावाला मार्ग पर बदमाशों ने मोटरसाइकिल छोड़कर चाय बागान में घुसकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस का सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

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अभियुक्तों का विवरण

  घायल अभियुक्त: रईस पुत्र नसीम (उम्र 26 वर्ष)

   मूल निवासी: मोहल्ला खाताखेड़ी, थाना मंडी, जिला सहारनपुर (उ०प्र०)

   हाल निवासी: आजाद कॉलोनी, अलावलपुर रोड, कस्बा छुटमलपुर, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर (उ०प्र०)।

  फरार अभियुक्त: नवाब, निवासी – सहारनपुर (उ०प्र०)।

पूछताछ व आपराधिक पृष्ठभूमि

गहन पूछताछ में घायल अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से गौकशी के अपराधों में लिप्त है। विगत 2 वर्षों से वह प्रेमनगर क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना (मु०अ०सं० 158/24) में वांछित चल रहा था। उक्त घटना में उसके 4 अन्य सहयोगियों को पुलिस पूर्व में ही जेल भेज चुकी है।

अभियुक्त अपने साथी नवाब के साथ टी-स्टेट क्षेत्र में घूम रहे आवारा गोवंश की रैकी कर पुनः गौकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में देहरादून आया था। पुलिस से पहचान छुपाने के उद्देश्य से उसने बाइक की नंबर प्लेट हटा दी थी।

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पंजीकृत अभियोग:

पुलिस टीम पर जानलेवा हमले एवं अवैध हथियार रखने के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली प्रेमनगर पर मु०अ०सं० 168/26, धारा 109 BNS व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास (कुल 15 मुकदमे)

 * मु०अ०सं० 472/17, धारा 3/5/8 उ०प्र० गौवध निवारण अधिनियम, थाना नकुड़, सहारनपुर

  मु०अ०सं० 473/17, धारा 3/5/8 उ०प्र० गौवध निवारण अधिनियम, थाना नकुड़, सहारनपुर

  मु०अ०सं० 257/19, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना मंडी, सहारनपुर

  मु०अ०सं० 181/19, धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली, सहारनपुर

  मु०अ०सं० 182/19, धारा 25/3 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, सहारनपुर

  मु०अ०सं० 183/19, धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली, सहारनपुर

  मु०अ०सं० 332/19, धारा 379/411/414 भादवि, थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर

  मु०अ०सं० 176/19, धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर

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  मु०अ०सं० 49/20, धारा 25/3 आर्म्स एक्ट, थाना गंगोह, सहारनपुर

  मु०अ०सं० 290/22, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

  मु०अ०सं० 51/25, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 उ०प्र० गौवध निवारण अधिनियम, थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर

  मु०अ०सं० 47/2016, धारा 307/420 भादवि व 3/11 गौवंश संरक्षण अधि०, कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार

  मु०अ०सं० 48/26, धारा 307/420 भादवि, 3/11 गौवंश संरक्षण अधि० व 25/4 आर्म्स एक्ट, कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार

 मु०अ०सं० 160/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, कोतवाली डोईवाला, देहरादून

 मु०अ०सं० 158/2024, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट व 3/11 गौवंश संरक्षण अधि०, कोतवाली प्रेमनगर, देहरादून

बरामदगी का विवरण

  01 तमंचा (315 बोर) एवं 02 खोखा कारतूस

  01 चापड़, 01 कुल्हाड़ी एवं 02 छुरी (गौकशी हेतु प्रयुक्त उपकरण)

  01 नाइलोन की रस्सी

  01 बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल

पुलिस टीम

 निरीक्षक नरेश सिंह राठौड़ – प्रभारी, कोतवाली प्रेमनगर

  उप-निरीक्षक जितेंद्र कुमार

  उप-निरीक्षक जैनेंद्र राणा

  कांस्टेबल रवि शंकर

 

कांस्टेबल पंकज कुमार

  कांस्टेबल श्रीकांत मलिक

 

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