2 May 2026

फैला रहे थे सोशल मीडिया पर फर्जी खबर,साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से पहले ही पकड़ लिया पुलिस ने

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सोशल मीडिया पर मिथ्या व भ्रामक पोस्ट का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने का प्रयास करने वालो पर पुलिस ने दर्ज किया अभियोग

थाना सहसपुर की है घटना जहां पर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दी जा रही थी। जिसके बाद पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की।

 

आज दिनांक 07/02/2025 को सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट Radha Semwal Dhoni के अकाउंट से एक पोस्ट “फर्जी बाबा की गौशाला तिमली में, 40 गायों को मोके पर मृत पाया गया है, बाबा ने बनाया कई लड़कों को बंधक, कई लोगों के साथ करी मारपीट, अगर अब कोई दल फर्जी बाबा के आगे आता है तो उसे दलदल में घुसेना मेरा काम है, सभी लोग मौके पर पहुंचे” वायरल की गई है, जिस पर विभिन्न फेस बुक अकाउंटों से कमेंट किए गए हैं । वायरल पोस्ट की जांच करने पर उक्त वायरल पोस्ट मिथ्या व भ्रामक होना पाई गई तथा उक्त पोस्ट समाज में आपसी शत्रुता, घृणा तथा साम्प्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने तथा लोक प्रशांति भंग करने के उद्देश्य से की गई है, जिस पर फेसबुक अकाउंट Radha Semwal Dhoni के विरुद्ध थाना सहसपुर पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 352/353/196 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

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2- वादी श्री मुकुल पंवार निवासी कडवापानी देहरादून (हरिओम आश्रम) ने थाना सहसपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 07.02.2025 को विपक्षी गण 1-आयुष शर्मा, 2-अजय राठौर 3-विराट 4-अभय सिंह, 5-विपिन, 6-सागर तथा 10-12 अन्य के द्वारा हरिओम आश्रम मे जबरदस्ती घुसकर आश्रम के लोगो के साथ मारपीट की गई तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी, जिस पर थाना सहसपुर पर अन्तर्गत धारा 333/191(2)/115(2)/351(2)/351(3)BNS बनाम आयुष शर्मा व अन्य पंजीकृत किया गया है।

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3-वादी श्री आयुष शर्मा पुत्र श्री खजानदास शर्मा निवासी जुडली विकासनगर देहगदून की तहरीर बावत दिनांक 07.02.2025 को हरिओम आश्रम के कर्मचारी नाम पता नामालूम के द्वारा वादी तथा अन्य कार्यकर्ता के साथ अभद्रता कर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के आधार पर थाना सहसपुर पर अन्तर्गत धारा 352/351(2)/351(3)BNS बनाम आश्रम के कर्मचारी नाम पता नामालूम के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

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