14 October 2025

कार्मिकों की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण के आदेश को तत्काल प्रभाव से किया गया समाप्त

0
Screenshot_2025-08-29-21-27-33-14_439a3fec0400f8974d35eed09a31f914

राज्यान्तर्गत बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण एवं सम्बद्धता हेतु दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287698, दिनांक 01.04. 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। किन्तु यह संज्ञान में आया है कि कई ऐसे कार्मिक 05 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अन्यत्र विभागों अथवा कार्यालयों में कार्यरत हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे कार्मिकों की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण के आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है एवं यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कार्मिकों को 01 सप्ताह के भीतर मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण कराते हुए शासन को अवगत कराया जाए।

ये भी पढ़ें:   प्रतिबंधित सिरप तो नहीं बेच रहा कोई मेडिकल स्टोर,मेडिकल स्टोरों व थोक विक्रेता फ़र्मो पर लगातार निरीक्षण जारी

यह भी अवगत कराना है कि शासन द्वारा समय-समय पर कार्मिकों के सम्बद्धीकरण समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गए हैं, किन्तु शासन द्वारा समय-समय पर कार्यहित में सम्बद्धीकरण के निर्देश निर्गत किए गए हैं। इस सम्बन्ध में मुझ यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन कार्मिकों की सम्बद्धता अवधि 05 वर्ष से अधिक हो गयी है उनकी सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। कृपया ऐसे कार्मिकों को 01 सप्ताह के भीतर उनके मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

ये भी पढ़ें:   उत्तराखंड कैबिनेट बैठक हुई खत्म, लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

 

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

 

भवदीय,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *