25 April 2026

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक भर्ती

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लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरूष (पीएसी/आईआरबी) परीक्षा-2024 की भर्ती निकाली है। भर्ती में फार्म भरने की तिथि 31 जनवरी से 20 फरवरी तक रहेगी।

PDF File नीचे अट्चेड है

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https://psc.uk.gov.in/candidate-corner/recruitment

 

अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

 

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 20 फरवरी, 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।

 

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

 

फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

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ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन

 

में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु

 

केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें, ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-10 (संशोधन / परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।

 

अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन /परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

 

शासनादेश संख्या 65880/2022, दिनांक 23 सितम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या 70793/2022, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मा० आयोग के निर्णय दिनांक 14.10.2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

 

अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट-01, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-02, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-03 (क, ख, ग, घ, ङः), न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-04, परीक्षा केन्द्र / जनपद के चयन हेतु परिशिष्ट-05, ऊँचाई एवं सीने की माप में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-06, तथा अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के अभिलेखों के साथ संलग्न की जाने वाली चेक-लिस्ट हेतु परिशिष्ट-07 का अवलोकन करें।

 

i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा / प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग / साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

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ii. प्रश्नगत पद हेतु अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। एक से अधिक जिलों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र जालसाजी (फर्जी) पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 

iii. प्रश्नगत पद हेतु शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति) में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। तदुपरांत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सम्मिलित अभ्यर्थियों को उनके मैरिट के आधार पर श्रेणी /उपश्रेणीवार अंतिम चयन हेतु विचारित किया जायेगा।

 

iv. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना / पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा।

 

v. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

 

vi. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित

 

कर दिया जाएगा। vii. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए

 

दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग-नौ तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका -2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।

 

viii. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई ई-मेल या एस०एम०एस० के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई० डी० ही आवेदन पत्र में भरें।

 

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें।

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10.

 

प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के

 

परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी / उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

 

11.

 

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी।

 

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लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

 

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.प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

 

14.

 

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11

 

फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के पत्रांक- 16/XXX(4)/2023- 03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित

 

साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की

 

रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति (EWS) प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष- 2022-23 की आय की गणना के आधार पर जारी होना चाहिये तथा आवेदन करने की अन्तिम तिथि के पश्चात जारी नहीं होना चाहिए।

 

इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष- 2023-24 हेतु मान्य हो

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