1 June 2025

प्रदेश में बेराजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर, अगर उपनल और PRD के माध्यम से नही मिल रहा मौका तो आपको सरकार इस तरीके से देने जा रही है नौकरी

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कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-103/XXVII (7) 32/2007 टी0सी0-1, दिनांक: 21.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों / स्थानीय निकायों / स्वायत्तशासी संस्थानों में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उर्पाजन में ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग किये जाने एवं जो सामग्री एवं सेवायें GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय GeM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि राज्य के विभिन्न राजकीय विभागों में उपनल एवं पी०आर०डी० के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों की पूर्ति की जा रही है तथा उक्त दोनों एजेसियों द्वारा एक निश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों का ही पंजीकरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था में राज्य के अन्य अभ्यर्थियों का आउटसोर्स कार्मिक के रूप में प्रतिनिधित्व कम है, जबकि सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं। ऐसी स्थिति में राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवायें लिए जाने के सम्बन्ध में एक निश्चित व्यवस्था बनाये जाने तथा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिग के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत एन0आई0सी0 के माध्यम से आउटसोर्सिंग पोर्टल “रोजगार प्रयाग पोर्टल” विकसित किया गया है। इस व्यवस्था में विभागों द्वारा सर्वप्रथम GeM पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा। चयनित सेवाप्रदाता द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया जायेगा तथा पंजीयन के उपरान्त सम्बन्धित विभाग की रिक्ति को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उपरोक्त रिक्ति को सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं द्वारा रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया जा सकेगा।

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3- अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कौशल विकास एवं सेवायोजन अनुभाग के अन्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किये गये “रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) किये जाने संबंधी निम्नलिखित प्रक्रिया एवं शर्तों का निर्धारण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

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(1) सर्वप्रथम जिस विभाग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायें / कार्मिकों की आवश्यकता है, उसके द्वारा जेम पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा सेवाप्रदाता (नियोजक) का चयन किया जायेगा।

( 2 ) चयनित सेवाप्रदाता / नियोजक द्वारा सेवायोजन पोर्टल रोजगार प्रयाग पोर्टल पर नियोजक के रूप में एकाउण्ट बनाया जायेगा।

(3) एकाउण्ट बनाने हेतु सेवाप्रदाता द्वारा जेम पोर्टल पर पंजीकरण के समय जेम द्वारा प्रदत्त आई०डी० / सम्बन्धित विभाग द्वारा कान्ट्रेक्ट दिये जाने पर जेम कान्ट्रेक्ट आई०डी० अंकित की जायेगी, जिसका सत्यापन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।

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( 4 ) यदि शासनादेश निर्गत होने तिथि से पूर्व किसी विभाग में किसी सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध कराये गये हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्व के कर्मियों को समाहित करते हुए विभाग हेतु आउटसोर्सिंग की रिक्तियों की गणना की जायेगी। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विभाग में 100 पद आउटसोर्सिंग से भर्ती हेतु उपलब्ध है एवं पूर्व से 30 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 70 नये कार्मिकों की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से की जानी है, तो सेवायोजन पोर्टल पर कुल 100 पदों को दर्शाया जायेगा तथा भर्ती की कार्यवाही 70 पदों पर की जायेगी एवं 30 अभ्यर्थियों को “पूर्व से कार्यरत” दर्शाया जायेगा।

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