उत्तराखंड हाईकोर्ट का कड़ा रुख: सचिव नितेश कुमार झा और विस्तार गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी
देहरादून/नैनीताल:
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों के अनुपालन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने सचिव नितेश कुमार झा और विस्तार गुप्ता को अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला?
मामला उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की। इस पर सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रथम दृष्टया आदेशों की अवहेलना मानते हुए दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों का पालन करना सभी सरकारी अधिकारियों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि आदेशों की अनदेखी को हल्के में नहीं लिया जा सकता और संबंधित अधिकारियों को तय समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
प्रशासनिक महकमे में हलचल
हाईकोर्ट की इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह आदेश सरकारी विभागों के लिए स्पष्ट संदेश है कि न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी या अनुपालन में अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
अब मामले की अगली सुनवाई में अधिकारियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब पर विचार करते हुए हाईकोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।