3 July 2026

पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने में रखा गया जनभावनाओं का ख्याल, आपत्ति का मिला पूरा मौका, सुनवाई के बाद ही फाइनल हुआ आरक्षण

0
Oplus_131072

Oplus_131072

 

शासन ने आपत्तियों की सुनवाई के उपरांत नियमों के आलोक में प्रदेश के नगर निकायों में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना की जारी

 

11 नगर निगमों के नगर प्रमुख (मेयर), 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष तथा 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु जारी हुआ आरक्षण

 

प्रदेश के नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख, 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष तथा 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण / आवंटन की अन्तिम अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है।

ये भी पढ़ें:   सहसपुर का बहुचर्चित 'बैरागीवाला हत्याकांड': मुख्य आरोपी अमन समेत 3 और गिरफ्तार, अब तक 9 पहुंचे जेल

आरक्षण की अंतिम सूची तथा उन पर प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के उपरान्त नियमों के आलोक में आरक्षण में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

 

नगर निगमों में 01 पद एससी, 02 पद ओबीसी तथा 03 पद महिला हेतु (01 ओबीसी महिला समेत महिलाओं हेतु कुल 04 पद) आरक्षित हैं। 5 पद अनारक्षित हैं।

ये भी पढ़ें:   ‘बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार’ के मूल मंत्र के साथ एम-पैक्स पदाधिकारियों का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण वर्ग 4 जुलाई से

 

नगर पालिका में एससी हेतु 06, एसटी हेतु- 01 तथा OBC हेतु 13 पद आरक्षित है। 02 एससी महिला, 5 ओबीसी महिला समेत कुल 15 पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। 17 पद अनारक्षित हैं।

 

नगर पंचायत में एससी हेतु 06, एसटी हेतु 01 तथा ओबीसी हेतु 16 पद आरक्षित हैं। 02 एससी महिला, 6 ओबीसी महिला समेत 16 पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। 15 अनारक्षित हैं।

ये भी पढ़ें:   पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के अंदर सरकारी सेवा में समायोजित करें: मुख्यमंत्री

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed